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Ahmedabad blast verdict on February 11: अहमदाबाद सीरियल ब्‍लास्‍ट मामले में दोषितों पर सजा का ऐलान 11 फरवरी को

Ahmedabad blast verdict on February 11: कोर्ट ने 11 फरवरी तक सजा पर सुनवाई स्थगित की

अहमदाबाद, 09 फरवरीः Ahmedabad blast verdict on February 11: अहमदाबाद में 2008 के सिलसिलेवार हुए बम धमाकों के मामले में आज गुजरात की अदालत में इस मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 को बरी कर दिया। कोर्ट ने 9 फरवरी के दिन सजा का ऐलान करने का निर्णय किया था। लेकिन सुनवाई के बाद अब इस पर 11 फरवरी के दिन सजा का ऐलान किया जायेगा। बता दें कि इस मामले में फैसला 2 फरवरी को ही आना था, लेकिन 30 जनवरी को स्पेशल कोर्ट के जज एआर पटेल कोरोना से संक्रमित हो गए, जिसके चलते फैसला टालना पड़ा था।

26 जुलाई 2008, यही वह दिन था जब करीब एक घंटे में ही 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया। शहर भर में हुए इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। धमाकों की जांच-पड़ताल कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला। पुलिस ने अहमदाबाद में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सूरत में 15 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के जवाब में किए गए थे ब्लास्ट

पुलिस ने दावा किया था आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) और बैन किए गए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से जुड़े लोगों ने शहर में ब्लास्ट कराए हैं। पुलिस का मानना था कि IM के आतंकियों ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के जवाब में ये धमाके किए।

डीजीपी आशीष भाटिया के नेतृत्व में बनाई गई थी स्पेशल टीम

अदालत द्वारा सभी 35 प्राथमिकी को मर्ज करने के बाद मुकदमा चलाया गया, क्योंकि पुलिस जांच में दावा किया गया था कि “वे एक ही साजिश का हिस्सा थे। इस हमले के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। गुजरात के मौजूदा डीजीपी आशीष भाटिया के नेतृत्व में बेहतरीन अफसरों की टीम बनाई गई। विस्फोट के बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह 27 तारीख को अहमदाबाद के दौरे पर आए थे।

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