Sim will not work from today

Telecom Bill Passed in Lok Sabha: नकली सिम खरीदने वालों की खैर नहीं, अब मिलेगी यह बड़ी सजा

Telecom Bill Passed in Lok Sabha: विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया

काम की खबर, 21 दिसंबरः Telecom Bill Passed in Lok Sabha: दूरसंचार विधेयक 2023 ध्वनिमत से लोकसभा में पारित कर दिया गया हैं। मालूम हो कि, इस विधयेक में सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम सेवा से जुड़े उपकरणों को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार होने का प्रावधान किया गया हैं। कहा जा रहा है कि, यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया था। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे सदन में चर्चा और बहस के लिए रखा था। चर्चा के बाद इस विधयेक को कल निम्न सदन में पारित कर दिया हैं। इस बिल को लेकर लोकशबा में अश्विनी वैष्णव ने बहस का जवाब भी दिया।

उन्होंने कहा कि, ये विधेयक जनता के हित में, सार्वजनिक आपताकाल के मामले में संदेशों के प्रसारण को रोकने और अवरोधन करने का प्रावधान करता हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह नया विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 की जगह लेगा।

फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल का प्रावधान

बता दें कि इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया हैं। वहीं उपभोक्ता को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को इस विधेयक में कहा गया हैं।

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