shilpa shetty 600x337 1

Shilpa Shetty Defamation Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा से कहा आप पब्लिक फिगर, ऐसे आर्टिकल्स मानहानि करने वाले नहीं

Shilpa Shetty Defamation Case: शेट्टी द्वारा मानहानि करने वाले पाए गए कुछ वीडियो को मुकदमा दायर किए जाने के बाद हटा दिया गया

मुंबई, 31 जुलाईः Shilpa Shetty Defamation Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर मीडिया या सोशल मीडिया को चुप कराने से इनकार कर दिया है। शेट्टी द्वारा मानहानि करने वाले पाए गए कुछ वीडियो को मुकदमा दायर किए जाने के बाद हटा दिया गया।

Shilpa Shetty Defamation Case: जस्टिस गौतम पटेल ने शिल्पा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शेट्टी अपनी याचिका में मीडिया को रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं। गौतम ने आगे कहा कि पुलिस ने जो कहा है उसके आधार पर किसी चीज की रिपोर्ट करना डिफेमेट्री नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर गलत प्रभाव पड़ेगा।

यह है मामला

Shilpa Shetty Defamation Case: पोर्नोग्राफी मामले में पिछले दिनों मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम शिल्पा के घर पहुंची थी। इस दौरान रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जब कुंद्रा और शेट्टी का आमना सामना हुआ तब एक्ट्रेस रोने लगी और पति राज कुंद्रा से काफी नाराज भी थी। इस तरह की कई रिपोर्ट्स को लेकर शिल्पा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

क्या आपने यह पढ़ा.. Health Tips: बारिश के मौसम में इन 5 फलों का सेवन जरूर करें, स्वस्थ और सेहतमंद रहेंगे

शिल्पा की ओर से पेश एडवोकेट बीरेन सराफ ने आपत्ति जताई कि जो पति और पत्नी के बीच हुआ इसकी सूचना बाहर नहीं दी जानी चाहिए थी। हालांकि जस्टिस पटेल ने कहा कि शिल्पा शेट्टी के साथ यह घटना बाहरी लोगों के सामने हुई थी और यह क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट किया गया था।

बता दें कोर्ट शिल्पा शेट्टी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के संबंध में सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर उनके खिलाफ गलत, झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करनेवाली जानकारी के पब्लिकेशन पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की गई थी।

देश-दुनिया की खबरें अपने मोबाइल में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें