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Women safety law: अब महिलाओं को बस में घूरा तो खैर नहीं..! इस राज्य की सरकार ने बनाया कड़ा कानून

Women safety law: तमिलनाडु में बस सवाल महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है

नई दिल्ली, 20 अगस्तः Women safety law: मनचलों पर एक्शन के लिए तमिलनाडु में सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैैं। दरअसल राज्य के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया हैं। इसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं।

जानकारी के अनुसार संशोधित अधिनियम के तहत, अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ बस में दुर्व्यवहार या छेड़खानी करता है। ऐसे में बस कंडक्टर को उस यात्री को उतारना होगा या फिर यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौंपना होगा। साथ ही साथ अगर कंडक्टर द्वारा भी महिला से दुर्व्यवहार किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है, तो उसे भी सजा मिलेगी। वहीं अगर कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है, तो भी वह सजा का पात्र होगा। नियम के अनुसार, कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाकर रखनी होगी, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि जरूरी पड़ी तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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