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SC Said about vaccination: लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कही यह बात

SC Said about vaccination: किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 02 मईः SC Said about vaccination: देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई हैं। इससे बचाव के लिए लोगों का वैक्सीनेशन ही उनका एकमात्र उपाय है। लेकिन फिर भी लोग वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं, जब स्वास्थ्यकर्मियों से लोग टीका न लगवाने को लेकर झगड़ते दिखे। अब लोगों के वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान (SC Said about vaccination) दिया हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर टीका लगवाने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। अदालत ने कहा कि कुछ राज्यों और संगठनों ने टीका न लगवाने वाले लोगों के पब्लिक प्लेस पर आने पर पाबंदियां लगाई हैं। ये पाबंदियां ठीक नहीं है और मौजूदा स्थिति में इन्हें वापस लिया जाना चाहिए।

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साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी यह आदेश दिया है कि वैक्सीन लगवाने से होने वाले साइड-इफेक्ट्स के बारे में भी बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों को यह बताना चाहिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या गलत लक्षण दिख सकते हैं और इससे क्या नुकसान होने की शंकाएं हैं। कोरोना टीका लगवाने की अनिवार्यता वाले कुछ फैसलों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया।

SC Said about vaccination: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि सरकार की वैक्सीनेशन की पॉलिसी गलत या मनमानी नहीं हैं। अदालत ने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा हुआ था, उस स्थिति में वैक्सीनेशन की पॉलिसी ठीक थी। लेकिन किसी पर भी वैक्सीन लगवाने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।

SC Said about vaccination: कोर्ट ने कहा कि सरकार या राज्यों की ओर से ऐसा कोई डेटा नहीं रखा गया है कि टीका न लगवाने वाले लोगों से कैसे संक्रमण बढ़ सकता हैं। ऐसी स्थिति में टीका न लगवाने वाले लोगों के निकलने पर पाबंदियां फिलहाल ठीक नहीं लगती हैं।

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