01 October

Rule changes form 1 october: बदलावों के साथ हुई अक्टूबर महीने की शुरूआत, जानें इसका आपके क्या पड़ेगा असर…

Rule changes form 1 october: आइए जानें आज से बदले नियमों के बारे में….

नई दिल्ली, 01 अक्टूबरः Rule changes form 1 october: देश में आज की सुबह कई नियमों के बदलाव के साथ हुई हैं। इन बदलावों से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता प्रभावित होगें। इनमें कुछ नियमों के बदलने से आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता हैं। ऐसे में इन बदलावों की जानकारी होना आवश्यक हैं।

जानकारी के अनुसार अक्टूबर महीने की शुरूआत से जिन नियमों में परिवर्तन होने हैं उनमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड में टोकलाइजेशन, अटल पेंशन योजना, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानें आज से बदले नियमों के बारे में….

अटल पेेंशन योजना में करदाता नहीं कर सकेंगे निवेश

आज से अटल पेंशन योजना के तहत करदाता नहीं जुड़ सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट ऑफिस में आपका बचत खाता है तो आप अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन दे सकते हैं। किंतु अगर आपने पहले से ही इस योजना को सब्सक्राइब किया है तो आप पर नए बदलाव का कोई असर नहीं होगा।

डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भुगतान के नियम बदलें

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया में टोकनाइजेशन की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद से मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों को कार्ड से जुड़ी जानकारी अपने पास सेव नहीं रख पाएंगे। इस कवायद का मकसद कार्ड से खरीदारी के दौरान धोखाधड़ी पर रोक लगाना हैं।

म्युचुअल फंड में निवेश के लिए नॉमिनेशन जरूरी

अगर आप भी म्युचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या भविष्य में करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अक्टूबर के बाद से नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने वालों को एक डिक्लेरेशन देकर बताना होगा कि उन्हें नॉमिनेशन सुविधा नहीं चाहिए।

जीएसटी के ई-चालान से जुड़े नियमों में बदलाव

आज से वस्तु और सेवा कर या जीएसटी के तहत 10 करोड़ रूपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान काटना अनिवार्य होगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यापार जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के मकसद से इसकी सीमा को 20 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया हैं।

बिजली पर सब्सिडी पाने के लिए नए नियम

राजधानी (दिल्ली) में बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए लागू वर्तमान नियम आज से बदल जाएंगे। मालूम हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि बिजली पर सब्सिडी को 31 अगस्त से बंद कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगी जो इसके लिए आवेदन देंगे।

बैंकों के लोन हो जाएंगे महंगे

केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट वृद्धि का फैसला लिया हैं। जिससे रेपो रेट 5.4 प्रतिशत से बढ़कर अब 5.9 प्रतिशत हो गई हैं। आरबीआई का फैसला लागू होते ही बैंक लोन महंगे हो जाएंगे। जिन लोगों ने पहले से ही फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखे हैं उनकी ईएमआई भी इस महीने से बढ़ जाएगी।

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