New year corona guidelines

New year corona guidelines: नए साल के जश्न पर पाबंदियों का पहरा, पार्टी में जानें से पहले जान लें अपने राज्य की गाइडलाइंस

New year corona guidelines: सरकार ने नए साल के जश्न पर लगाई पाबंदियां, कई राज्यों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू

नई दिल्ली, 31 दिसंबरः New year corona guidelines: देश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने तहलका मचा रखा हैं। यह वैरिएंट काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा हैं। देश में एक बार फिर रोजाना हजारों की संख्या में लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और दिन-ब-दिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इसके कहर को कम करने के लिए नए साल के जश्न पर कुछ पाबंदियां (New year corona guidelines) लगाई हैं। अगर आप राजधानी या उसके आस-पास के इलाकों में रहते हैं और इस नए साल को लेकर अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ लें…..

दिल्ली

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना की मार के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर नए साल के समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए शहर में कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने देने की हिदायत दी गई हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के चलते रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया हैं। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, स्पा, जिम, स्कूल और युनिवर्सिटी को फिलहाल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया हैं।

उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया हैं। इसके अलावा नोएडा में धारा 144 लागू की गई हैं। नए साल पर किसी भी कार्यक्रम के आयोजन (New year corona guidelines) को लेकर प्रशासन को पहले से सूचना देनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही किसी प्रकार का आयोजन किया जा सकेगा।

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महाराष्ट्र

ओमिक्रॉन का सबसे अधिक प्रकोप महाराष्ट्र में देखा जा रहा हैं। इसके चलते वहां भी धारा 144 लागू की गई हैं। जिसके बाद अब शादियों में 50 से अदिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाती हैं। इसके अलावा पुलिस ने रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिसॉर्ट और क्लब में नए साल के जश्न और पार्टियों पर भी प्रतिबंध लगाया हैं।

गुरुग्राम

गुरुग्राम में भी राजधानी दिल्ली की तरह जश्न को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन किसी भी कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई हैं। कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात करने का फैसला किया हैं।

गोवा

गोवा में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पार्टियों और कार्यक्रमों की अनुमति तभी दी जाएगी, जब मेहमानों के पास या तो शत-प्रतिशत टीकाकरण या कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट होगा।

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