Marriage news: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- देश में पुरुष और महिला के बीच ही शादी की अनुमति
Marriage news: याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की गई हैं
नई दिल्ली, 25 अक्टूबरः Marriage news: दिल्ली हाईकोर्ट में आज कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि कानून चाहे कुछ भी कहता है लेकिन भारत में अभी केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की अनुमति हैं।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच अभिजीत अय्यर मित्रा, वैभव जैन, डॉ.कविता अरोड़ा, ओसीआई कार्ड धारक जॉयदीप सेनगुप्ता और उसके साथी रसेल ब्लेन स्टीफेंस की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं। याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की गई हैं।
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केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि स्पाउस का अर्थ पति और पत्नी हैं। विवाह विषमलैंगिक जोड़ों से जुड़ा एक शब्द है और इस प्रकार नागरिकता कानून के संबंध में कोई विशिष्ट जवाब दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं हैं।