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Good news for car drivers: सीएनजी और एलपीजी किट को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानें इसके क्या है फायदे

Good news for car drivers: आप जल्द ही BS-VI पेट्रोल गाड़ियों को सीएनजी किट केे साथ सड़कों पर चला पाएंगे

नई दिल्ली, 30 जनवरीः Good news for car drivers: कार चालकों के लिए एक अच्छी खबर (Good news for car drivers) सामने आई हैं। दरअसल मोदी सरकार ने सीएनजी किट को लेकर नई अधिसूचना जारी की हैं। इसका असर कई लोगों पर होने वाला हैं। आप जल्द ही BS-VI पेट्रोल गाड़ियों को सीएनजी किट केे साथ सड़कों पर चला पाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मौजूदा बीएस-वीआई गाड़ियों को सीएनजी और एलपीजी पर चलाने के लिए 3.5 टन इंजन क्षमता तक सीएनजी और पीएनजी किट की रेट्रोफिटिंग के माध्यम से अनुमति देने को लेकर अधिसूचना जारी की हैं।

यह प्रस्ताव विभिन्न हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है। इस संबंध में सभी संबंधित हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कुछ दिनों पहले यह प्रस्तावित किया गया था कि मौजूदा डीजल और पेट्रोल वाहनों की जगह हरित ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे।

वैलिडिटी तीन साल के लिए होगी, जिसके बाद इसे हर साल रिन्यू कराना होगा

मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि सीएनजी किट से लैस वाहनों के लिए इस तरह की मंजूरी इस तरह की मंजूरी जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैध होगी। इसके बाद इसे हर तीन साल में एक बार रिन्यू कराना होगा। सीएनजी रेट्रोफिट वाहनों को विशेष रूप से निर्मित वाहनों के लिए अनुमति दी जाएगी।

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अधिकृत डीलर से ही किट इंस्टॉल करें

कारों में लगे सभी सीएनजी किट असली नहीं होते। ऐसे में अपनी कार में कोई भी सीएनजी किट लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता की पहचान कर लें। आपको स्थानीय विक्रेता से किट प्राप्त करने से बचना चाहिए और केवल अधिकृत डीलर से ही किट को स्थापित करना चाहिए। हालांकि, खराब गुणवत्ता वाली किट और अनुचित फिटिंग से रिसाव हो सकता है। जिससे आग लगने का खतरा बना रहता है।

यात्री बसों को अग्नि चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता होती है

एक अन्य फैसले में मंत्रालय ने लंबी दूरी की यात्री बसों और स्कूल बसों में फायर अलार्म और सप्रेस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। बयान में कहा गया है कि यात्री बसें और स्कूल बसें, जो लंबी दूरी तय करने के लिए बनाई और संचालित की जा रही हैं, उन्हें उस क्षेत्र में आग रोकथाम प्रणाली स्थापित करनी होगी जहां लोग बैठते हैं। इसके लिए 27 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

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