Crypto will not be legalized

Crypto will not be legalized: क्रिप्टो करेंसी के वैधीकरण पर सरकार का स्पष्टीकरण, जानें क्या बोले वित्त सचिव टीवी सोमनाथन

Crypto will not be legalized: निजी क्रिप्टो करेंसी में निवेश को सरकार की सुरक्षा नहीं है यानी इसमें होने वाले नुकसान के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहींः वित्त सचिव टीवी सोमनाथन

नई दिल्ली, 03 फरवरीः Crypto will not be legalized: क्रिप्टो पर टैक्स लगाने से उस पर GST लगने की संभावना भी बढ़ गई है। सरकार ने एक संपत्ति के रूप में क्रिप्टो पर 30 प्रतिशत कर लगाया है। इसका अर्थ यह निकाला जाने लगा कि अब क्रिप्टोकरेंसी को वैध करेंसी घोषित करने की तरफ सरकार कदम उठाने के बारे में विचार कर रही हैं। हालांकि इन सबके (Crypto will not be legalized) बीच वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने इस पर फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए बड़ी बात कही हैं।

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि निजी क्रिप्टो करेंसी में निवेश (Crypto will not be legalized) को सरकार की सुरक्षा नहीं है यानी इसमें होने वाले नुकसान के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो भी क्रिप्टो एसेट या क्रिप्टो करेंसी बाजार में मौजूद हैं या आएंगे, उनको स्वीकृत नहीं बताया गया हैं और न ही भविष्य में वो स्वीकृत किए जाएंगे। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी कभी वैध नहीं होगी (Crypto will not be legalized) और आपका पैसा डूबा तो सरकार जिम्मेदार नहीं हैं।

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आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर कही यह बात

वित्त सचिव ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से आने वाली डिजिटल करेंसी डिफॉल्ट नहीं होगी और इसका स्वरूप डिजिटल होगा यानी आरबीआई की ओर से जारी डिजिटल रूपी लीगल टेंडर या वैध करेंसी होगी। डिजिटल रूपी का पैसा आरबीआई का होगा, लेकिन उसका रूप पूरी तरह डिजिटल होगा।

क्रिप्टो पर क्यों लगाया गया 30 प्रतिशत टैक्स

उऩ्होंने आगे कहा कि क्रिप्टो करेंसी में लोगों का निवेश सफल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है और ये सट्टे की तरह हैं। लिहाजा उसमें होने वाले नुकसान के लिए सरकार की कतई जवाबदेही नहीं हो सकती। चूंकि क्रिप्टो एक सट्टा लेन-देन हैं, लिहाजा इस पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया गया हैं, ये क्रिप्टो करेंसी पर महंगे टैक्स के तौर पर नहीं बल्कि सभी सट्टा ट्रांजेक्शन के ऊपर हैं।

1 जुलाई से क्रिप्टो की बिक्री और खरीद पर 1% टीडीएस

बजट के मुताबिक 1 जुलाई 2022 से एक साल में 10,000 रुपये या इससे ज्यादा की वर्चुअल करेंसी के भुगतान पर 1% टीडीएस लगेगा। विशेष व्यक्तियों के लिए सीमा सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी। इसमें वह व्यक्ति/एचयूएफ शामिल है जिसे अपने खाते के ऑडिट की आवश्यकता है।

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