Batla House Encounter Case: दोषी आरिज खान को फांसी की सजा, पढ़ें पूरी खबर
Batla House Encounter Case: दोषी आरिज खान को फांसी की सजा, पढ़ें पूरी खबर
नई दिल्ली, 15 मार्चः दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज सोमवार को इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को मौत की सजा का फैसला दिया है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। आरिज खान को दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले से 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था।
एनकाउंटर के दौरान आरिज भाग निकला था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। सोमवार को कोर्ट में बहस के दौरान आरिज की ओर से एडवोकेट एम.एस.खान ने अपनी दलील रखी। उन्होंने आरिज की कम उम्र का हवाला दिया और उसके लिए कोर्ट से उदारता दिखाने की मांग की।
वहीं, वरिष्ठ लोक अभियोजक एटी अंसारी ने मृत्युदंड की मांग की और कहा कि यह कानून प्रवर्तन अधिकारी एवं न्याय के रक्षक की नृशंस हत्या है। इस घटना से पूरा समाज स्तब्ध था। इसके बाद कोर्ट ने शाम 4 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया था।
दिल्ली के बाटला हाउस में 19 सितंबर 2008 की सुबह एनकाउंटर हुआ था। उससे ठीक एक हफ्ते पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में पाँच जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। 3 बम भी बरामद किये गये थे। 50 मिनट में हुए इन पाँच धमाकों में करीब 39 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस की एक्सपेसल सेल धमाकों की जांच कर रही थी तब वह बाटला हाउस में एल 18 नंबर की इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुँच गई थी। वहाँ इंडियन मुजाहिद्दीन के संदिग्ध आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मरनेवाले दो संदिग्ध आजमगढ़ के थे। वे गिरफ्तार किये गये थे। एक आरोपी फरार हो गया था।
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