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Azam Khan Family Punishment: रामपुर अदालत ने आजम खां परिवार को सुनाई 7 साल की सजा, पढ़ें क्या है मामला…

Azam Khan Family Punishment: अदालत ने दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में यह सुनवाई की हैं

लखनऊ, 18 अक्टूबरः Azam Khan Family Punishment: उत्तरप्रदेश की रामपुर कोर्ट ने दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया हैं। दरअसल, कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई हैं। इससे पहले ही तीनों को कोर्ट ने मामले में आरोपी करार दिया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आज अपना निर्णय दिया। मालूम हो कि, साल 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में आजम खां और उनकी पत्नी डॉ.तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।

मामले में अदालत ने 30 गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर सुनाया फैसला

बता दें कि दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अदालत ने 30 गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर अपना निर्णय सुनाया हैं। इस दौरान दोनों पक्षों द्वारा 15-15 गवाह पेश किए गए।

अब्दुल्ला आजम पर यह आरोप था कि उसने दो जन्म प्रमाणपत्र तैयार करवाए हैं। जिनमें एक रामपुर नगरपालिका परिषद से, वहीं दूसरा प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनाया। अब्दुल्ला ने इसका उपयोग विधानसभा चुनाव के दौरान किया था।

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