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Atiq & two accused sentenced to life imprisonment: उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक सहित तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा

Atiq & two accused sentenced to life imprisonment: कोर्ट ने अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, वहीं 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली, 28 मार्चः Atiq & two accused sentenced to life imprisonment: उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं। दरअसल अदालत ने बाहुबली अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। साथ ही साथ उन पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं। मालूम हो कि अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ और दिनेश पासी भी दोषी पाए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान और शौलत हनीफ को 364ए, 34, 120, 341, 342, 504, 506 धाराओं में दोषी पाया गया हैं। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया हैं।

क्या है 17 साल पुराना केस

बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे। वहीं चार अज्ञात को आरोपी बनाया था। इस मामले में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था। उमेश का 28 फरवरी 2006 के दिन अपहरण हुआ था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था। उमेश द्वारा आरोप लगाया गया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

उमेश के मुताबिक, जब उसने अतीक के दबाव में गवाही से पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को बंदूक की दम पर उसका अपहरण कर लिया गया। एक साल बाद उमेश की शिकायत पर पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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