Atiq Ahmed 1

Atiq-Ashraf hearing update: 17 साल पुराने मामले में दोषी घोषित हुए अतीक अहमद, सजा पर सस्पेंस बरकरार

Atiq-Ashraf hearing update: कोर्ट ने इस मामले में बाहुबली अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया

नई दिल्ली, 28 मार्चः Atiq-Ashraf hearing update: उत्तरप्रदेश में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला हैं। दरअसल, प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में बड़ा फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने इस मामले में बाहुबली अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया हैं। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया हैं।

जानकारी के अनुसार, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान और शौलत हनीफ को 364ए, 34, 120, 341, 342, 504, 506 धाराओं में दोषी पाया गया हैं। हालांकि अभी बाकी आरोपियों पर पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई हैं। कोर्ट द्वारा अतीक के खिलाफ आज सजा सुनाई जाएगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बरकरार हैं।

केस में अतीक समेत 11 आरोपी…

इस मामले में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, खान सौलत हनीफ, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को आरोपी बनाया गया था। एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी हैं।

क्या है 17 साल पुराना केस

बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे। वहीं चार अज्ञात को आरोपी बनाया था। इस मामले में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था। उमेश का 28 फरवरी 2006 के दिन अपहरण हुआ था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था। उमेश द्वारा आरोप लगाया गया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

उमेश के मुताबिक, जब उसने अतीक के दबाव में गवाही से पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को बंदूक की दम पर उसका अपहरण कर लिया गया। एक साल बाद उमेश की शिकायत पर पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

क्या आपने यह पढ़ा…. Grain ATM open in UP: यूपी में योगी सरकार ने दी अनाज एटीएम की सौगात, पैसा डालने पर निकलेगा चावल-गेहूं

Hindi banner 02