Voting time: प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मतदान 07 मार्च को प्रातः 7 बजे से सायं काल 6 बजे तक होगा
Voting time: जनपद में मतदान 07 मार्च (दिन-सोमवार) को प्रातः 7-00 बजे से सायं काल 6-00 बजे तक, आयोग द्वारा अनुमोदित 1248 मतदान केन्द्रो के 3371 मतदेय स्थलों पर सम्पन्न होगा: जिलाधिकारी
- Voting time: प्रचार, सार्वजनिक सभाएं और जूलूस 05 मार्च को सायंकाल 6-00 बजे के बाद बन्द रहेगा: कौशल राज शर्मा
- प्रचार की अवधि (मतदान बन्द होने से पहले 48 घण्टे से आरम्भ) के बंद होने के बाद,राजनीतिक पदाधिकारी आदि, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए है और जो निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता नही है,उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए-जिला निर्वाचन अधिकारी
- ऐसे पदाधिकारी को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए
रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 01 मार्च: Voting time: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु जनपद में मतदान 07 मार्च (दिन- सोमवार) को प्रातः 7-00 बजे से सायं काल 6-00 बजे तक आयोग द्वारा अनुमोदित 1248 मतदान केन्द्रो के 3371 मतदेय स्थलों पर सम्पन्न होगा। प्रचार, सार्वजनिक सभाएं और जूलूस 05 मार्च को सायंकाल 6-00 बजे के बाद बन्द रहेगा। प्रचार की अवधि (मतदान बन्द होने से पहले 48 घण्टे से आरम्भ) के बंद होने के बाद, राजनीतिक पदाधिकारी आदि, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए है और जो निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता नही है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। यह अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मामले में लागू नही होगा। भले ही वे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता न हों।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर वह उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता को पोलिंग एजेन्ट नियुक्त कर सकता है। कोई मंत्री/सांसद/विधायक/एमएलसी या कोई अन्य व्यक्ति जो सुरक्षा घेरे में है कि नियुक्ति निर्वाचन अभिकर्ता/पोलिंग अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता के वोटो के प्रचार करना निषिद्ध होगा।
निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी पोलिंग एजेन्ट नियुक्त कर सकते है, यदि निर्वाचन लड़ने वाले किसी उम्मीदवार को उस मतदेय स्थल या पड़ोसी मतदेय स्थल का पोलिंग एजेन्ट नही मिलता है, तो रूप में नही किया जा सकता। सुरक्षा कवर प्राप्त ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपने सुरक्षा कवर को आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
प्रत्येक अभ्यर्थी एक के अतिरिक्त और मतदान अभिकर्ता को राहत मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने का हकदार है लेकिन किसी समय दोनो को मतदान केन्द्र में रहने की अनुमति नही दी जायेगी। पीठासीन अधिकारी किसी भी परिस्थिति में मतदान समाप्ति से दो घंटे पूर्व के अन्दर किसी भी मतदान अभिकर्ता को उसके प्रतिस्थानी अभिकर्ता से बदले जाने की अनुमति नही देगें। किसी भी परिस्थिति में मतदान अभिकर्ता को मतदान समाप्ति से पूर्व निर्वाचक नामावली की उसकी प्रति मतदान केन्द्र से बाहर ले जाने अनुमति नही दी जायेगी।
अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के लिए मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था प्राथमिकता के प्राथमिकता क्रम में की जाएगी। यथा-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उनके आरक्षित प्रतीकों उपयोग करने की अनुमति दी गई है, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी और निर्दलीय अभ्यर्थी।
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पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के अन्दर केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। निर्वाचक, मतदान अधिकारी, एक समय में प्रत्येक अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक समय में एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, किसी निर्वाचक की गोद में बच्चा, किसी नेत्रहीन अथवा अशक्त निर्वाचक, जो बिना किसी सहायता के चल अथवा मत नही डाल सकता हों, के साथ आने वाला व्यक्ति और पीठासीन अधिकारी के अनुमति से समय-समय पर निर्वाचकों की पहचान अथवा मतदान कराने में उनकी सहायता करने के लिए प्रवेश पाने वाले अन्य व्यक्ति।
निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन क्षेत्र में मतदान तिथि 07 मार्च (दिन-सोमवार) को अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन, इसके अलावा, अपने कार्यकर्ताओं या दल कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन इस प्रकार कुल-3 वाहन उपयोग करने की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनो में चालक सहित पाचं से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नही होगी। अभ्यर्थियों के लिए आवंटित वाहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नही किया जा सकता है।