Police mask Penalty: मास्क लगाए बिना ही कोर्ट पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर. फिर क्या किया कोर्ट ने …..

Police mask Penalty

पुलिस इंस्पेक्टर (Police mask Penalty) कक्षा के अधिकारी द्वारा कानून के उल्लंघन पर उदाहरण स्वरूप यह कदम उठाया गया है। इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कम्प मच गया था।



भावनगर,13 फरवरी: आम लोगों में अपना रुतबा और रुआब प्रदर्शित करनेवाली पुलिस को कभी यह ख्याल भी नहीं आया होगा कि उसे न्यायालय में पहुँचते ही सजा का शिकार होना पड़ेगा। यह घटना गुजरात के भावनगर न्यायालय की है जहाँ मास्क लगाये बिना पहुँचे पुलिस इंस्पेक्टर को न्यायाधीश ने सबसे पहले (Police mask Penalty) एक हजार रूपये दंड भरने का आदेश दिया और पाटण रेंज के पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही करने का आदेश देते हुए इसकी जानकारी देने को कहा है।

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जानकारी के अनुसार भावनगर पुलिस मंडल के पालीताणा टाउन और बी डीविजन पुलिस थाने के पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर और वर्तमान समय में पाटण में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत विजयसिंह परमार शुक्रवार की शाम भावनगर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेसन्स जज आरटी वाच्छाणी की कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। उस समय उनके मुंह पर मास्क लगा हुआ नहीं था। यह कोर्ट की अधिसूचना का उल्लंघन था।

इस हालात में न्यायाधीश ने उन्हें मौखिक आदेश देकर 1000 रूपए जुर्माना (Police mask Penalty) वसूलने तथा इस बारे में पाटण रेंज आईजी और एसपी को अवगत करवाकर आवश्यक कदम उठाने तथा इसकी जानकारी भावनगर कोर्ट को देने का आदेश दिया। पुलिस इंस्पेक्टर कक्षा के अधिकारी द्वारा कानून के उल्लंघन पर उदाहरण स्वरूप यह कदम उठाया गया है। इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कम्प मच गया था।

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