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PM employment generation program: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु अब मिलेंगे 50 लाख तक ऋण

  • पीएमईजीपी में निर्माण क्षेत्र में 25 लाख के स्थान पर 50 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिये 10 लाख के स्थान पर 20 लाख तक बैंक के माध्यम से ऋण लेकर कर सकते हैँ रोजगार

PM employment generation program: अब उत्पादन से जुड़ी रिटेल शॉप/ट्रेडिंग पर ऋण हेतु बजट का 10 प्रतिशत की सीमा तक कर दी गई है व्यवस्था

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 02 सितंबर: PM employment generation program: भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना में निर्माण क्षेत्र में धनराशि 25 लाख के स्थान पर 50 लाख तथा साथ ही सेवा क्षेत्र के लिये धनराशि रूपया 10 लाख के स्थान पर 20 लाख तक बैंक के माध्यम से ऋण लेकर रोजगार शुरू कर सकते है।

इस आशय की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि पूर्व में योजनान्तर्गत व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबन्धित थी, किन्तु अब उत्पादन से जुड़ी रिटेल शॉप/ट्रेडिंग पर ऋण हेतु बजट का 10 प्रतिशत की सीमा तक व्यवस्था कर दी गयी है।योजनान्तर्गत पूर्व में स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पाद, खादी उत्पाद तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के आउटलेट खोले जाने के लिये धनराशि रूपया 20 लाख तक ऋण की व्यवस्था कर दी गयी।

पूर्व में ट्रांसपोर्ट वाहनों पर भी वित्तपोषण के लिये योजना में कोई प्रावधान नहीं था, किंतु निर्धारित लक्ष्य के अधिकतम 10 प्रतिशत अनुदान धनराशि ट्रान्सपोर्ट वाहनों कैब, वैन आदि पर व्यय की जा सकती है। यह योजना सभी प्रकार के पब्लिक सेक्टर बैंक कॉपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं आर.बी.आई. द्वारा नियंत्रित सभी प्रकार के शेड्यूल प्राईवेट कामर्शियल प्राईवेट बैंक में लागू होगी।

नवीनीकृत की गयी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 25 से 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु 15 से 25 प्रतिशत तक के मार्जिन मनी अनुदान प्रदान करने एवं द्वितीय ऋण प्राप्त करने हेतु रूपया 1.00 करोड़ तक का ऋण एवं 10 से 15 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

योजना का आवेदन आनलाईन माध्यम से वेबसाईट www.kviconline.gov.in पर जाकर pmegp e-portal पर क्लिक कर KVIB एजेन्सी का चयन करते हुये किया जा सकता है। योजना के तहत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

साथ ही दो फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता की फोटो कॉपी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

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