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Hardik patel code of conduct violation: वाराणसी में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना हार्दिक पटेल और अजय राय को पड़ा भारी

Hardik patel code of conduct violation: बिना अनुमति अपने आवास पर कांग्रेस नेता/पूर्व विधायक पिण्डरा अजय राय व गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के साथ भीड़ एकठ्ठा करने पर नोटिस जारी

  • 48 घंटे में देना होगा जवाब, नही तो होगी कार्यवाही

रिपोर्ट: डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 01 फरवरीः Hardik patel code of conduct violation: गुजरात के चर्चित युवा कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन (Hardik patel code of conduct violation) करने के आरोप में नोटिस जारी की गई है। यदि इन नेताओं ने 48 घंटे के अंदर जवाब नहीं दिया तो इनके खिलाफ विधि अनुसार कारवाही की जाएगी।

उपजिलाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर, विधानसभा क्षेत्र 384 पिण्डरा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किये जाने पर गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल (Hardik patel code of conduct violation), कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय और थाना-बड़ागांव के ग्राम सभा-रतनपुर निवासी बसंत पटेल को नोटिस जारी कर 48 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही होगी।

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कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय

गौरतलब हैं कि प्रभारी अधिकारी सोशल मीडिया सेल के पत्र तथा सोशल मीडिया (टविटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम) के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुईं कि हार्दिक पटेल, अजय राय और थाना-बड़ागांव के ग्राम सभा-रतनपुर निवासी बसंत पटेल द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 आदर्श आचार संहिता प्रभावी है एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में ही सभी राजनीतिक पार्टियों/सभी चुनाव अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार एवं अन्य कार्यक्रम में निमंत्रित किया जाना है।

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प्राप्त शिकायतों के परीक्षण के उपरांत प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि 30 जनवरी को बसंत पटेल द्वारा अपने निवास स्थान ग्राम रतनपुर, थाना बड़ागाँव पर अजय राय, कांग्रेस नेता/पूर्व विधायक पिण्डरा एवं हार्दिक पटेल (Hardik patel code of conduct violation) कांग्रेस नेता गुजरात के साथ करीब 200-250 की भीड़ एकठ्ठा की गयी थी। उक्त चुनावी मीटिंग और सभा हेतु सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी। यह कृत आदर्श आचार संहिता तथा कोविड-19 के नियमों का उल्लघंन है।

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