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Hardik Patel: कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को राज्य से बाहर जाने की मिली मंजूरी, पढ़ें पूरी खबर

Hardik Patel: कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को राज्य से बाहर जाने की मिली मंजूरी

अहमदाबाद, 23 जूनः Hardik Patel: राजद्रोह के केस में हार्दिक पटेल को अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने राहत दी है। सत्र न्यायालय ने हार्दिक पटेल को एक साल के लिए राज्य से बाहर जाने की अनुमति दी है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने सत्र न्यायालय में राज्य से बाहर जाने की मंजूरी मांगी।

इससे पहले राजद्रोह केस में हार्दिक पटेल (Hardik Patel) को राज्य के बाहर नहीं जाने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत दी थी। राज्य से बाहर जाने के लिए कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हार्दिक पटेल ने राज्य से बाहर जाने के लिए आवेदन पत्र भी दाखिल किया था।

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उस वक्त कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी। उस वक्त हार्दिक पटेल ने कोर्ट से राज्य से बाहर जाने की शर्तों में परिवर्तन करने की मांग की थी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष होने की वजह से अन्य राज्यों में जाना पड़ता है ऐसा उन्होंने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया था। परंतु कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था।

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