अदालत ने दी हार्दिक पटेल (Hardik Patel) को राज्य से बाहर जाने की अनुमति, पढ़ें पूरी खबर
अदालत ने दी हार्दिक पटेल (Hardik Patel) को राज्य से बाहर जाने की अनुमति, पढ़ें पूरी खबर
अहमदाबाद, 06 मार्चः गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल (Hardik Patel) को शहर की एक सत्र अदालत ने 15 दिनों के लिए गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी दे दी है हार्दिक पटेल 8 से 23 मार्च तक दिल्ली व अन्य राज्यों में जानेवाले हैं
अहमदाबाद सिटी सिविल व सेशन्स कोर्ट में हार्दिक पटेल (Hardik Patel) के वकील रफीक लोखंडवाला ने याचिका दाखिल करते हुए हार्दिक को कुछ दिनों के लिए गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी देने की गुहार लगायी थी राज्य सरकार की ओर से यह कहते हुए हार्दिक को राहत देने का विरोध किया गया है वह अदालत की कार्यवाही प्रति गंभीर नहीं है तथा पेशी के दौरान हाजिर होने में लापरवाही करते रहे हैं
अदालत ने हार्दिक की याचिका को मंजूर करते हुए 8 से 23 मार्च तक गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी दे दी है इससे पहले 11 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 तक भी हार्दिक को गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी मिली थी अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान पर पाटीदार महारैली के दौरान हुई हिंसा और आगजनी मामले में हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है
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