Guidelines For Voters

Guidelines For Voters: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं के लिए जारी किया गाइडलाइन

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रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 25 मार्च:
Guidelines For Voters: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि, लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची जारी की जायेगी। इस मतदाता सूचना पर्ची के आगे के भाग पर निर्वाचक नामावली में भाग संख्या व नाम, क्रम संख्या, पोलिंग स्टेशन का नाम तथा मतदान का दिनांक, क्यू आर कोड इत्यादि का उल्लेख होगा।

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आपने आगे कहा कि, मतदाता सूचना पर्ची के पीछे के भाग पर पोलिंग स्टेशन का नक्शा तथा बी.एल.ओ. का नाम, बी.एल.ओ. का काॅन्टेक्ट नंबर, मतदान करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज का विवरण तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देश आदि उल्लिखित रहेगा। मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को हिन्दी में रंगीन वोटर गाइड भी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्चीं का वितरण मतदान की तिथि के 09 दिन पूर्व से लेकर मतदान की तिथि से 05 दिन पूर्व तक समस्त मतदाताओं को उपलब्ध करायी जाएगी। बी.एल.ओ. द्वारा मतदाता सूचना पर्ची, पंजीकृत मतदाता को या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने के बाद दी जायेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रंगीन वोटर गाइड में चित्रों के माध्यम से मतदाता ईवीएम से कैसे अपना मतदान करें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा ऐप्स जैसे सक्षम-ईसीआई, वोटर हेल्पलाइन ऐप, अपने अभ्यर्थी को जाने (नो योर कैन्डिडेट) ऐप तथा सी-विजिल ऐप की जानकारी दी गयी है। इसके साथ ही पंजीकरण, मतदान, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को घर से मतदान तथा डाक मतपत्र की सुविधा के बारे में बताया गया है।

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