Varanasi house collops

वाराणसी महानगर के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण(demolition of dilapidated buildings) की शीघ्र कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी ने नगर निगम को दी चेतावनी

demolition of dilapidated buildings: जर्जर भवनों के गिरने के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है तो सम्बन्धित जोनल अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर होगी कार्यवाही- जिलाधिकारी

  • जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त से गिराये जाने वाले जर्जर भवनों की संख्या, कितने जर्जर भवन गिरा दिये गये व कितने जर्जर भवन गिराये जाने अवशेष है की रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर मांगी है
  • जोनल अधिकारियों व अभियंताओं जिनके द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनका उत्तरदायित्व नगर आयुक्त निर्धारित करे-कौशल राज शर्मा

रिपोर्ट : डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी,9 जून: demolition of dilapidated buildings: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने पत्रानुसार नगर आयुक्त को अपने 01 जून को लिखे पत्र जिसके तहत वाराणसी महानगर के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराने तथा दो दिन के भीतर जोनवार तकनीकी नोटिस देकर उक्त के सम्बन्ध में सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, परन्तु एक सप्ताह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक कितने भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है, उसकी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही जोनवार भवनों के नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में ही कोई सूचना उपलब्ध कराई गई है, जबकि दो दिन का समय व्यतीत हो चुका है।

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जिलाधिकारी ने अपने पत्रानुसार नगर आयुक्त को वाराणसी शहर में जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण (demolition of dilapidated buildings) की कार्यवाही एवं नोटिस दिये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण कराकर तीन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि चूँकि मानसून का सत्र आ चुका है, इस बीच यदि कोई दुर्घटना होती है तो सम्बन्धित जोनल अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण करायें जाने पर विशेष जोर दिया है, ताकि भविष्य में
कोई दुर्घटना न हो सके।

जिलाधिकारी ने इसके अलावा गिराये जाने वाले जर्जर भवनों की (demolition of dilapidated buildings) संख्या, कितने जर्जर भवन गिरा दिये गये व कितने जर्जर भवन गिराये जाने अवशेष है के सम्बन्ध में सूचना तीन दिन के अंदर उपलब्ध कराने के साथ ही जोनल अधिकारियों व अभियंताओं जिनके द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित करें।

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