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CR chain pulling appeal: मध्य रेल द्वारा यात्रियों से अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग न करने की अपील

CR chain pulling appeal: अनावश्यक परिस्थितियों में एसीपी का सहारा लेना रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध

मुंबई, 03 सितंबरः CR chain pulling appeal: रेलवे ने उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में केवल आपातकालीन उद्देश्य के दौरान उपयोग के लिए अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) विकल्प प्रदान किया है। हाल ही में यह देखा गया है कि यात्री देर से पहुंचने, मध्यवर्ती स्टेशनों पर उतरने/बोर्डिंग आदि कारणों से एसीपी का सहारा ले रहे हैं। ट्रेन में एसीपी करने से न केवल एक ट्रेन का संचालन प्रभावित होता है, बल्कि पीछे चलने वाली ट्रेनों पर भी व्यापक प्रभाव होता है।

मुंबई मंडल जैसी उपनगरीय प्रणाली में, इसके परिणामस्वरूप मेल/एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनें देरी से चलती हैं, जिससे ट्रेनों का समयपालन बाधित होता है। इसके अलावा एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरुपयोग अन्य सभी यात्रियों को असुविधा का कारण बनता है।

मध्य रेल इस तरह की अनुचित एसीपी घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए है। वर्ष के दौरान अप्रैल से जुलाई 2022 तक मध्य रेल मुंबई मंडल ने अनुचित एसीपी मामलों के 1,230 मामले दर्ज किए। इनमें से करीब 1,143 यात्रियों पर 7.59 लाख रुपये का जुर्माना वसूल कर मुकदमा चलाया गया है।

मध्य रेल की यात्रियों से अपील:

अनावश्यक/छोटे कारणों से एसीपी का सहारा न लें, जिससे दूसरों को असुविधा होती है। अनावश्यक परिस्थितियों में एसीपी का सहारा लेना रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। कृपया किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टर्मिनस/स्टेशन पर पहुंचें।

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