CR campaign against smoking: धूम्रपान करने वालों के खिलाफ मध्य रेल का व्यापक अभियान 160 व्यक्ति पकड़े गए
CR campaign against smoking: धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और COPTA-2003 के तहत दंडनीय है।
मुंबई, 26 फ़रवरी: CR campaign against smoking: मध्य रेल ने अपने यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा प्रदान करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत एक धूम्रपान करने वाले यात्रियों की खिलाफ व्यापक धूम्रपान-विरोधी सुरक्षा अभियान शुरू किया है।
यह धूम्रपान विरोधी सुरक्षा अभियान मध्य रेल के मुंबई, पुणे, सोलापुर, भुसावल और नागपुर मंडलों में शुरू किया गया है।
इस अभियान में दिनांक 24 और 25 फ़रवरी को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COPTA) – 2003 के तहत 160 व्यक्तियों को पकड़ा है एवं उनसे 29,700/- रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
इसमें 67 मामले और मुंबई मंडल से 13,200/- रुपये का जुर्माना, 37-37 मामले भुसावल और नागपुर मंडल से 7,400-7400 रुपये का जुर्माना, 9 मामले पुणे मंडल से 1,500/- रुपये का जुर्माना और 10 मामले सोलापुर मंडल से 200/- रुपये का जुर्माना वसूला गया।
धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और COPTA-2003 के तहत दंडनीय है। मध्य रेल अपने यात्रियों से अपील करता है कि वे रेलवे परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान से बचें और अपने साथ-साथ अन्य यात्रियों के लिए भी यात्रा को सुरक्षित बनाएं।