Shock to Baba Ramdev: सुप्रीम कोर्ट का बाबा रामदेव को झटका; योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा
Shock to Baba Ramdev: ट्रस्ट के योग शिविरों के आयोजन मे लिए गए प्रवेश शुल्क पर सेवा कर चुकाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दिल्ली, 21 अप्रैल: Shock to Baba Ramdev: पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा झटका । योग गुरु बाबा रामदेव का योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गया है। ट्रस्ट के योग शिविरों के आयोजन मे लिए गए प्रवेश शुल्क पर सेवा कर चुकाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिस उज्जवल भुईया की पीठ ने इस सिलसिले मे सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा । ट्रस्ट के आवासीय और गैरआवासीय दोनों के योग शिविरों के आयोजन के लिए सेवा कर टैक्स भुगतान को अनिवार्य बताया था।
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पीठ ने ट्रस्ट की याचिका को खारिज करते हुए कहा न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है इसमे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
सीमा शुल्क एर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ रेंज के आयुक्त ने अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 तक के लिए जुर्माना और व्याज के साथ लगभग 4.5 करोड़ रुपये सेवा कर की मांग की थी। सामने ट्रस्ट से ऐसी दलील दी थी की वह बीमारियों के इलाज के लिए सेवाये दे रहा है। ये सेवाये स्वास्थ्य एर फिटनेस सेवा के तहत कर योग्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट मे दायर याचिका खारिज होने के बाद अब पतंजलि योग ट्रस्ट को 4.5 करोड़ रुपये सर्विस टेक्स के रूप मे भरना होगा।
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