आंदोलन (Movement) के दौरान ट्रेन रोकने के आरोप में कांग्रेस की पूर्व सांसद को 2 साल की सजा, पढ़ें पूरी खबर
आंदोलन (Movement) के दौरान ट्रेन रोकने के आरोप में कांग्रेस की पूर्व सांसद को 2 साल की सजा, पढ़ें पूरी खबर
लखनऊ, 19 मार्चः लखनऊ में हाईकोर्ट स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्नाव की पूर्व सांसद अन्नू टंडन को 3 साल पहले राजनीतिक धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह सजा जज पवन कुमार राय ने सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक जज ने पूर्व सांसद के अलावा उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्यनारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला व युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा का फैसला दिया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त को 25-25 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति भी अदा करना का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि अन्नू टंडन कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सांसद रही थी। वर्तमान में वह समाजवादी पार्टी में है। बीते साल अक्टूबर महीने में उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थामा था।
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