Lalu sentenced to 5 years: डोरंडा कोषागार निकासी मामले में लालू को 5 साल की सजा, ठोका गया इतने लाख का जुर्माना
Lalu sentenced to 5 years: डोरंडा कोषागार निकासी मामले में लालू पर ठोका गया 60 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली, 21 फरवरीः Lalu sentenced to 5 years: बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े 5वें मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुना दी हैं। अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई हैं साथ ही साथ 60 लाख का जुर्माना भी लगाया हैं। मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का हैं।
लालू के वकील ने बताया कि आगे जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी। लेकिन जमानत नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। मामले में लालू यादव के साथ 75 आरोपियों को 15 फरवरी के दिन दोषी करार दिया था और 24 को जमानत दे दी थी। इनमें से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी हैं। वहीं बाकी आरोपियों को भी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई।
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इससे पहले चार केस में लालू को हुई कितनी सजा
बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े अन्य चार मामलों में पहले ही लालू प्रसाद यादव को 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी हैं। चाईबासा कोषागार से पहला मामला था जिसमें उन्हें 5 साल की सजा हुई। यह मामला 37 करोड़ की अवैध निकासी का था। दूसरा मामला देवघर कोषागार से था जिसमें उन्हें 3.5 साल की सजा हुई थी और यह मामला 79 लाख रुपये की अवैध निकासी का था। तीसरा मामला (33.13 लाख की अवैध निकासी) फिर चाईबासा कोषागार का ही था जिसमें उन्हें पांच साल की सजा हुई थी। फिर दुमका कोषागार के मामले में लालू को सात साल की सजा सुनाई गई थी।