Ashish Mishra

Lakhimpur Kheri violence case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर

Lakhimpur Kheri violence case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी

नई दिल्ली, 10 फरवरीः Lakhimpur Kheri violence case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा कल जेल से बाहर आ सकते हैं। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया हैं।

इससे पहले 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले सात तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप हैं। मालूम हो कि मामले में एसआईटी ने पिछले महीने 5000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

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इस चार्जशीट में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपी बताया गया था। चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम था। वीरेंद्र शुक्ला लखीमपुर के पलिया का ब्लॉक प्रमुख हैं।

बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2020 को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल ने मामले में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 13 अन्य आरोपियों की पहचान की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था।

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