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International travel new guideline: केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रवास के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश, जानिए क्या-क्या हुए बदलाव

International travel new guideline: 14 फरवरी से भारत आने वालों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं

नई दिल्ली, 10 फरवरीः International travel new guideline: कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय प्रवास के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक 14 फरवरी से एट रिस्क और अन्य देशों की कैटेगरी से हटा दिया जाएग। वहीं 14 फरवरी से भारत आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, एक पूर्ण टीकाकरण सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।

गाइडलाइन में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं होगी। वहीं सात दिन की होम क्वॉरंटीन को भी खत्म कर दिया जाएगा। यात्री को सिर्फ 14 दिन की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। भारत आने वाले सिर्फ दो प्रतिशत यात्रियों को ही रेंडम टेस्टिंग होगी। यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।

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हालांकि यह विकल्प सिर्फ उन 72 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए ही है, जिनके वैक्सीनेशन कैंपेन को भारत सरकार पारस्परिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता देती हैं। इन देशों में कनाडा, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं।

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