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Hearing SC on yogi government bulldozer proceedings: योगी सरकार द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जानें क्या आया फैसला

Hearing SC on yogi government bulldozer proceedings: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब

लखनऊ, 16 जूनः Hearing SC on yogi government bulldozer proceedings: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई। सरकारी पक्ष की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जहां इस कार्रवाई को सही ठहराया है वहीं याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। जस्टिन एस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की वकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से हालिया अतिक्रमण अभियान को लेकर जवाब तलब किया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार ये स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून की प्रक्रिया के अनुसार हो। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है क्या वह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है या नही?

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Hearing SC on yogi government bulldozer proceedings: वहीं मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय मिलेगा। हमें इस दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वे भी समाज का हिस्सा हैं, जब किसी को कोई शिकायत होती है तो उन्हें इसका समाधान करने का अधिकार होता है। इस तरह के विध्वंस केवल अधिनियम के अनुसार हो सकते हैं।

Hearing SC on yogi government bulldozer proceedings: हम अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि राज्य में संपत्तियों का कोई और विध्वंस उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जाए।

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