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Gynavapi survey case: सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर किया ज्ञानवापी सर्वे केस, फिलहाल बनी रहेगी यथस्थिति

Gynavapi survey case: ज्ञानवासी सर्वे: सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला जज वाराणसी को केस किया ट्रांसफर

नई दिल्ली, 20 मई: Gynavapi survey case: सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को ज़िला न्यायाधीश, वाराणसी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे. इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से ज़िला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है.

ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामला में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई अब ज़िला जज वाराणसी करेंगे, अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी इसकी सुनवाई कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का जो अंतरिम आदेश था, जो एरिया सील किया गया है जहां शिवलिंग पाया गया है वो बरकरार रहेगा. वजू़ के लिए व्यवस्था की जाएगी.

इससे पहले 17 मई को वाराणसी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करेंगे कि शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा की जाएगी लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी.

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