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Gyanvapi case: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में कल आएगा फैसला, जानें पूरा विवाद…

Gyanvapi case: काशी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से शहर की निगरानी की जा रही

वाराणसी, 11 सितंबरः Gyanvapi case: वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले पर कल 12 सितंबर को फैसला आएगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर फैसला सुनाएगी।

फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इससे पहले शहर में पुलिस सतर्क है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे वाराणसी में चप्पे-चप्पे की निगरानी की जा रही है। काशी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से शहर की निगरानी की जा रही है।

वाराणसी के सिगरा स्थित त्रिनेत्र भवन में 24 घंटे निगरानी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

काशी के पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में एरिया डॉमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। PRVs और QRTs को सेंसिटिव पॉइंट्स पर लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पर चेकिंग और अलर्टनेस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या है पूरा विवाद?

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग-अलग कोर्ट में लंबित हैं।

इस मामले में तत्कालीन सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने सर्वे का आदेश जारी किया था। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे किया गया था। इसी सर्वे के बाद मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। इस मामले में विवाद इतना बढ़ गया कि सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई।

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