Brij Bhushan Singh: छेड़छाड़ मामले में बुरे फंसे बृजभूषण सिंह, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा

Brij Bhushan Singh: दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण सिंह के कृत्य को सजा का हकदार माना है

नई दिल्ली, 11 जुलाईः Brij Bhushan Singh: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उनके कृत्य को सजा का हकदार माना है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता था।

साथ ही उनको यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता था। 13 जून को दाखिल चार्जशीट में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंह ने पहलवानों का बार-बार यौन उत्पीड़न करना जारी रखा। बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों के शिकायत की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। 

दोषित साबित होने पर 5 साल की सजा

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक आरोपपत्र दाखिल किया था। इन मामलों में दोषी साबित होने पर बीजेपी नेता को पांच साल की जेल की सजा हो सकती है।

बृजभूषण को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का समन 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में समन भेजकर 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह के अलावा कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी तलब किया है।

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