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Section-144 imposed in varanasi: प्रधानमंत्री के क्षेत्र में डीएम ने संपूर्ण ग्रामीण में लगायी धारा-144, जानें कब तक रहेगी प्रभावी

Section-144 imposed in varanasi: 24 जून से प्रभावी होकर 20 अगस्त की रात्रि तक प्रभावी रहेगा उक्त आदेश

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 25 जूनः Section-144 imposed in varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में जिलाधिकारी ने दो महीनों के लिये धारा 144 लागू कर दिया हैं। देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र होने के कारण पूरे देश की निगाहें यहाँ बनी रहती हैं। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु ही उक्त महत्वपूर्ण कदम उठाया गया हैँ।

जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने जनपद वाराणसी के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू किया हैं। अपने आदेश में उन्होंने बताया कि इदुज्जुहा (बकरीद) मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी आदि पर्व परम्परागत रूप से मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, कर्मचारी चयन आयोग प्रयागराज, उ.प्र. लोक सेवा आयोग प्रयागराज, परीक्षा नियामक आयोग प्रयागराज एवं उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षायें भी आयोजित होना प्रस्तावित हैं।इस अवसर पर कतिपय अराजक तत्वों की गतिविधियों से जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित किए जाने के प्रयास भी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं।

उक्त के दृष्टिकोण उन्होंने जनपद वाराणसी के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा उक्त अवसरों पर अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिविधियों के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित किए जाने के प्रयासों पर नियंत्रित स्थापित किए जाने के दृष्टिगत आदेश के अंतर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया सहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित करते हुए निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति/भवन स्वामी अपने भवन में स्थायी/अस्थायी रूप से किरायेदार रखने से पूर्व उसकी लिखित सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को लिखित रूप से प्राप्त करायेगा तथा सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को लिखित सूचना प्राप्त कराने के उपरान्त अपने भवन में किरायेदार को प्रवेश प्रदान करेगा।

Section-144 imposed in varanasi: मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को प्राप्त कराने वाली सूचना में संबंधित भवन स्वामी का पूर्ण विवरण यथा नाम/पिता का नाम/मकान नम्बर व व्यवसाय सहित पूर्ण पत्ता एवं किरायेदारी आरंभ होने का तिथि/किस तिथि तक के लिए किरायेदार रखा जा रहा है, आदि का विवरण अंकित करने के साथ ही किरायेदार का भी पूर्ण विवरण यथा नाम व पिता का नाम तथा पूरा पता एवं व्यवसाय आदि का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

Section-144 imposed in varanasi: कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र-बम-भाला-तलवार-भुजाली-लाठी-डंडा, चाकू लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी ऐसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलेगा, जिसका की उपयोग आक्रमण के लिए किया जाए। अस्त्र-शस्त्र का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी प्रतिबंधित किया जाता हैं।

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सिख एवं गोरखा जाति के लोगों, जो प्रथा के अनुसार मात्र खुखरी रखने के हकदार हैं, पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। शासकीय ड्यूटी पर तैैनात अधिकारी/कर्मचारी जिनके लिए ड्यूटी पर शस्त्र रखना शासन द्वारा अनुमन्य है, पर मात्र शासकीय कार्य अवधि/ड्यूटी तक के लिए ही यह प्रतिबंध शिथिल होगा।

कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला व्यक्तव्य न तो प्रसारित करेगा, न ही बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना जुलूस आदि आयोजित होंगे और न ही समाज में तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कृत्य किया जायेगा। किसी भी प्रकार के हैण्ड बिल/पर्चा प्रकाशित नहीं करेगा और न ही हैण़्ड बिल/पोस्टर/पर्चा दिवाल पर किसी भी स्थान पर चस्पा नहीं किये जायेंगे और जन-जीवन/शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करेगा।

जुलूस-धरना प्रदर्शन के आयोजन से पूर्व अधोहस्ताक्षरी अथवा संबंधित मजिस्ट्रेट से शासनादेशानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थों आदि का सेवन नहीं करेगा और न ही इसका प्रयोग कर विचरण करेगा तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति धर्म या समुदाय के विरुद्ध अथवा शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जन-जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

कोई भी व्यक्ति/संगठन या समूह बलपूर्वक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बन्द नहीं कराया जायेगा और न ही किसी भी प्रकार से शासकीय भवनों/शासकीय सम्पत्तियों को क्षति पहुंचाया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो मन्द गति से किया जायेगा तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा के अंतर्गत ही किया जायेगा, किन्तु रात्रि 10 बजे से प्रातः06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

जनपद वाराणसी के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिक (सिविलसं 0-728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 23 अक्टूबर 2018, 30 अक्टूबर 2018 एवं 31 अक्टूबर 2018, जो सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइड पर उपलब्ध है, के अनुपालन में निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार घोषित साइलेन्स जोन (अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथामेक एवं जिला हेल्थकेयर सेन्टर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, जिनमें एण्टीमनी, लीथियम, मरकरी, आरसनिक लेड के कम्पाउण्ड या स्ट्रांसियम कोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। जुड़े हुये पटाखों, श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का ऑनलाइन वेबसाइड जैसे-फिल्पकार्ट, अमेजॉन इत्यादि के माध्यम से विक्रय नहीं किया जायेगा।

Section-144 imposed in varanasi: किसी भी व्यक्ति/संगठन द्वारा किसी भी फोर व्हीलर गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म/लाल बत्ती/हूटर का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता हैं। कोई भी व्यक्ति त्योहार के दौरान हाकी/स्टिक, लाठी-डंडा, लोहे की सरिया आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा घर की छत अथवा किसी भी स्थान पर ईंट-पत्थर-आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक आदि एकत्रित नहीं करेगा और न ही जन-जीवन प्रभावित करने/शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करेगा।

किसी भी सार्वजनिक स्थान-गली-सड़क आदि स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, जिससे कि शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बने। यह प्रतिबन्ध धार्मिक आयोजनों/वैवाहिक जुलूसों/मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा एवं चर्च में तथा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत आयोजित सभा पर लागू नहीं होगा। साथ ही शव यात्रा पर भी प्रभावी नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति/संगठन किसी प्रकार के कोई असामाजिक कृत्य या गतिविधि नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार की आसामाजिक गतिविधि वाले व्यक्ति को अपने घर का प्रश्रय देगा। यातायात के संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश जारी किए जाते हैं, उनका उल्लंघन विभिन्न व्यक्तियों/संगठनो/राजनैतिक दलों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस/प्रदर्शन के दौरान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति संस्था आदि द्वारा यातायात अवरूद्ध नहीं किया जायेगा, जिससे जन-साधारण को असुविधा हो।

आयोजित होनेे वाली परीक्षाओं/प्रतियोगिता परीक्षाओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जायेगा। न ही परीक्षाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के पोस्टर/बिल/अभिलेख प्रकाशित/वितरित किए जाएंगे। परीक्षा भवन/परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, लैपटॉप, पेजर आदि को लेकर जाना पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगा। आयोजित होने वाली परीक्षाओं/प्रतियोगिता परीक्षाओं के समय परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर तक परिधि में व्यक्तियों का एकत्रित होना भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।

Section-144 imposed in varanasi: परीक्षा केंद्रों के आस-पास एक किलोमीटर तक की परिधि में परीक्षा तिथि को परीक्षा अवधि तक फोटो स्टेट/फैक्स आदि की दुकान बंद रहेगी। परीक्षा के समय 200 मीटर तक की परिधि में परीक्षा तिथि को किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर/ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई नयी परम्परा कायम नहीं की जायेगी। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल यथा-बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, छवि ग्रह अथवा धार्मिक स्थल पर प्रज्वलनशील पदार्थ यथा-मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस या अन्य कोई रासायनिक पदार्थ तेजाब आदि को जरीकेन या सिलेण्डर के रूप में लेकर न तो विचरण करेगा और अनाधिकृत रूप से इनका भण्डारण ही करेगा। किंतु यह प्रतिबंध घरेलू उपयोग में ले जाये जाने वाले मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस पर लागू नहीं होगा। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सभी कार्यक्रमों के आयोजक अपने कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकोल का अनुपालन सुनिश्चित कराये। सभी प्रकार के आयोजन/कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित एसओपी का अनुपालन अनिवार्य रूप सुनिश्चित किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति/दुकानदार चाइनीज मांझें की बिक्री नहीं करेंगे। यदि चाइनीज मांझे की बिक्री करते हुए कोई भी दुकानदार पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश जनपद-वाराणसी के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 24 से प्रभावी होकर 20 अगस्त की रात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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