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Allahabad highcourt order: 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी पति को दी जमानत

Allahabad highcourt order: उत्तरप्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है

लखनऊ, 06 अगस्तः Allahabad highcourt order: उत्तरप्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं मना है। न्यायालय ने आरोपी पति की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। दरअसल यह मामला मुरादाबाद का है। यहां पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दहेज, मारपीट करने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद के न्यायालय ने कहा कि धारा 375 में कई संशोधन किये गये है। संशोधित धारा की उपधारा दो में यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो उसके साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जायेगा।

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इससे पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केसरीनाथ त्रिपाठी का कहना था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बनाय में पीड़िता ने आप्राकृतिक यौन संबंध बनाने व याचिकाकर्ता के भाईयों द्वारा दुष्कर्म करने की बात से इनकार किया है। साथ ही आईपीसी की धारा 375 में वर्ष 2013 में किये गये संशोधन के बाद 15 वर्ष की आयु से अधिक की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायालय ने तमाम दलिलों को सुनने के बाद आरोपी पति को शर्ते के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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