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अहमदाबाद (Ahmedabad) में बर्डफ्लू का पहला मामला, प्रशासन ने मीट, चिकन और अंडे की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

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अहमदाबाद (Ahmedabad) में बर्डफ्लू का पहला मामला, प्रशासन ने मीट, चिकन और अंडे की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

अहमदाबाद, 05 मार्चः अहमदाबाद (Ahmedabad) में बर्डफ्लू का पहला मामला सामने आया है 16 विस्तार के देवीपूजक वास के एक मुर्गे में बर्डफ्लू के लक्षण दिखाई पड़ने पर यहाँ आस-पास के एक किलोमीटर त्रिज्या क्षेत्रफल में कलेक्टर द्वारा धारा 144 लागू कर अधिसूचना जारी कर दी गई है

इसके अतिरिक्त इस स्थल के एक किलोमीटर से 10 किलोमीटर स्थित क्षेत्र में पोल्ट्री फॉर्म और इससे संबंधित प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जानकारी के अनुसार सोला क्षेत्र के देवीपूजक वास को असरग्रस्त घोषित किया गया है यहाँ से 1 किलोमीटर क्षेत्र में आज से कार्यवाही शुरू कर दी गई है

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संक्रमित पक्षी के पानी, भोजन या सांस लेने के संपर्क में आने वाले प्राणियों को भी यह रोग जल्दी से लग जाता है यहाँ के मुर्गों का वैज्ञानिक तौर पर कत्ल किया जायेगा अंडा खाद पदार्थ का भी वैज्ञानिक तौर से नियंत्रित किया जायेगा इस क्षेत्र को जंतुरहित किया जायेगा

इसके अतिरिक्त असरग्रस्त विस्तार में 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक क्षेत्र में पोल्ट्री फॉर्म की प्रवृत्तियाँ प्रतिबंधित कर दी गई हैं पोल्ट्री फॉर्म में अन्य पक्षियों के ना आने की व्यवस्था करने का आदेश भी दे दी गया है वहीं इसी के साथ खुले स्थलों पर मुर्गों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है पोल्ट्री फॉर्म में काम करनेवाले लोगों को भी विविध प्रकार की सावधानियाँ रखने की अधिसूचना दे दी गई है

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