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Provident Fund: इस तारीख से बदलेगा पीएफ का अहम नियम, इसी महीने करें यह काम

Provident Fund: कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा भी निकालना पड़ा है

अहमदाबाद, 09 अगस्तः Provident Fund: कोरोना संक्रमण के दौरान कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी हैं। कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा भी निकालना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पीएफ अकाउंट को लेकर खास जानकारी नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आप इन बदलावों को ध्यान को समझ लें क्योंकि आप पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार प्रत्येक खाताधारक का पीएफ (Provident Fund) खाता आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य है।

यह नियम एक सितंबर यानी अगले महीने से लागू होगा। पहले यह एक जून से लागू हो रहा था लेकिन इसकी डेडलाइन बढ़ गई हैं। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता हैं। ऐसी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा।

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इस तरह अपने खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं

  • सबसे पहले आप ईपीएफओ की वेबसाइड पर जाएं। उसके लिए लिंक पर क्लिक करें। https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
  • अब अपने यूएएन और पासवर्ड से खाते में लॉग-इन करें।
  • अब ‘Manage’ सेक्शन में केवाईसी विक्लप पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने जो पेज खुलेगा, वहां आपको अपने ईपीएफ खाते के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे।
  • यहां आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरिफाई किया जाएगा।
  • आपके केवाईसी दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा। आपको अपने आधार जानकारी के सामने वेरिफाई लिखा मिलेगा।

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