FSSAI new rules

FSSAI new rules: ढाबे और रेस्टोरेंट को खराब खाना खिलाना अब महंगा पड़ेगा, 1 अक्टूबर से होंगे नए नियम लागू

FSSAI new rules: खाना खाने के बाद बीमारी का शिकार होते हैं तो आप भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से शिकायत कर सकते हैं

नई दिल्ली, 28 सितंबरः FSSAI new rules: आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना-खाने जाते हैं या सड़क के किनारे ढाबे में, लेकिन आप खाने की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हैं और खाना खाने के बाद बीमारी का शिकार होते हैं तो आप भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से शिकायत कर सकते हैं।

एफएसएसएआई के सीईओ अरुण सिंघल ने एक टीवी चैनल से बातचीत में बताया कि आगामी 1 अक्टूबर से एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन नंबर खाने के बिल पर लगाना जरूर कर दिया गया हैं। जिससे की खाने की गुणवत्ता और वैधता को सरकार सही तरीके जांच सकें।

एफएसएसएआई यानि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रेस्टोरेंट और ढाबे के मालिकों के लिए आगामी पहली अक्टूबर से खाने के बिल पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना जरूरी कर दिया हैं। जिन रेस्टोरेंट मालिक का 20 लाख रूपये से ऊपर का कारोबार है उन्हें लाइसेंस और जिनके पास 20 लाख रूपये से नीचे का कारोबार है उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर अपने बिल पर अंकित करना जरूरी कर दिया हैं।

क्या आपने यह पढ़ा… Gorakhpur-Goa Flight: पूर्वांचल वासियों के लिए अच्छी खबर, गोरखपुर से गोवा के लिए फ्लाइट शुरू

अरुण सिंघल ने दावा किया कि इस नए नियम के आने से रेस्टोरेंट अथवा फूड ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्यवाही करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए एफएसएसएआई ने चलता-फिरता लैब की शुरूआत भी की हैं। इस लैब में केवल 5 मिनट में खाने की गुणवत्ता चेक हो सकती हैं। क्योंकि यह मोबाइल वैन है तो इसके लाने और ले जाने में कोई परेशानी नहीं हैं।

इस लैब में दो टेक्नीशियन होंगे जो तत्काल प्रभाव के खाने की गुणवत्ता की जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी 1 अक्टूबर से अगर खाने के बिल पर लाइसेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज नहीं किया गया तो सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सकती हैं।

Whatsapp Join Banner Eng