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Coaching Centre Guidelines: कोचिंग सेंटर्स को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, नहीं कर पाएंगे यह काम

Coaching Centre Guidelines: कोचिंग सेंटर 100 प्रतिशत सिलेक्शन या फिर नौकरी दिलाने का दावा विज्ञापन में नहीं कर सकता

अहमदाबाद, 17 फरवरीः Coaching Centre Guidelines: केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स की मनमानी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया हैं। दरअसल, सरकार द्वारा नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि, कोचिंग सेंटर 100 प्रतिशत सिलेक्शन या फिर नौकरी दिलाने का दावा विज्ञापन में नहीं कर सकता हैं। कहा जा रहा है कि सीसीपीए (सेंट्रल कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी) ने नियमों को ड्राफ्ट करते हुए 30 दिन के भीतर इस पर जनता की राय मांगी गई हैं।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, नियमों में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग सेंटर जरूरी जानकारी छिपा नहीं सकता हैं। हमेशा कोचिंग संस्थान विज्ञापन में अहम जानकारियां नहीं देते हैं। जैसे कि कोर्स पैड है या फ्री, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। साथ ही साथ नियमों में यह भी कहा गया है कि जब तक किसी परीक्षार्थी से सहमति नहीं ली जाती तब तक उसका फोटो, वीडियो या नाम विज्ञापन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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