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Simplified Certification Scheme: सरलीकृत प्रमाणीकरण योजना के तहत 37 और उत्पाद लाए गए

Simplified Certification Scheme: प्रमाणीकरण के लिए लगने वाले समय को आठ सप्‍ताह से घटाकर दो सप्ताह कर दिया गया

  • मूल्यांकन शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया

अहमदाबाद, 02 जनवरीः Simplified Certification Scheme: दूरसंचार विभाग (डीओटी) की तकनीकी शाखा दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) द्वारा 01 जनवरी से 37 और उत्पादों को सरलीकृत प्रमाणन योजना के तहत लाया गया है। इससे प्रमाणीकरण के लिए लगने वाला समय आठ सप्ताह से घटकर दो सप्ताह हो जाएगा और कारोबार को आसान बनाने में प्रोत्‍साहन मिलेगा।

इन उत्पादों में मीडिया गेटवे, आईपी सुरक्षा उपकरण, आईपी टर्मिनल, ऑप्टिकल फाइबर या केबल, ट्रांसमिशन टर्मिनल उपकरण आदि शामिल हैं। एससीएस के तहत अब कुल उत्पाद 12 से बढ़कर 49 हो गए हैं। इसके अलावा, 01 जनवरी से जीसीएस और एससीएस श्रेणी के निरपेक्ष एमटीसीटी-ई के तहत प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर आवश्‍यक जरूरत (ईआर) के लिए टीईसी द्वारा केवल प्रशासनिक शुल्क लिया जाएगा।

मूल्यांकन शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। यह मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या आवेदकों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इससे आवेदन शुल्क में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी आएगी, जिससे अनुपालन भार और कम हो जाता है। वर्तमान में, 60 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद हैं जिन्हें एमटीसीटीई शासन के तहत अधिसूचित किया गया है।

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