Qutub Minar

Qutub Minar: कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज, पढ़ें पूरी खबर

Qutub Minar: अदालत ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि अतीत और वर्तमान की गलतियाँ वर्तमान और भविष्य की शांति को भंग नहीं करेंगी

नई दिल्ली, 11 दिसंबरः Qutub Minar: विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार में हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों का अभिषेक और पूजा करने की अनुमति के लिए दिल्ली की एक अदालत में आवेदन दायर किया गया था। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। एक वकील ने अदालत में याचिका दायर कर हिंदुओं और जैनियों को कुतुब मीनार पर मूर्तियों की पूजा करने का अधिकार देने की मांग की थी।

Qutub Minar: केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया गया था कि वह ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत एक ट्रस्ट बनाने और कुतुब परिसर में मंदिर को सौंपने के लिए उचित आदेश जारी करे। याचिका के अनुसार, मोहम्मद धोरी की सेना के कमांडर कुतुबुद्दीन एबक ने 27 मंदिरों को आधे हिस्से में तोड़ दिया था और यहां उसी माल-सामान का उपयोग करके परिसर में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बनाई थी।3

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याचिका में यह भी कहा गया था कि 27 मदिरों के प्रमुख देवता, ज्योत प्रमुख देवता, तीर्थंकर भगवान, ऋषभदेव और प्रमुख देवता भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी गौरी, भगवान सूर्य, भगवान हनुमान शामिल थे। इसलिए उसे परिसर में स्थापना और पूजा करने का अधिकार है। हालाँकि, अदालत ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि अतीत और वर्तमान की गलतियाँ वर्तमान और भविष्य की शांति को भंग नहीं करेंगी।

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