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New order of road transport ministry: 1 अप्रैल से भंगार हो जायेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, जानिए सड़क परिवहन मंत्रालय का नया आदेश

New order of road transport ministry: यह नियम देश की रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा में प्रयुक्त सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के बख्तरबंद वाहनों और अन्य विशेष वाहनों पर लागू नहीं होगा

नई दिल्ली, 20 जनवरीः New order of road transport ministry: अगर आपके घर पर भी 15 साल पुराने वाहन हैं तो यह खबर आपके लिए ही हैं। दरअसल 1 अप्रैल 2023 से पंद्रह साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ कर दिया जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकारों के वाहन शामिल हैं। इसमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व वाली बसें भी शामिल हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुरुवार, 19 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों और बसों को 1 अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि, यह नियम देश की रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के बख्तरबंद वाहनों और अन्य विशेष वाहनों पर लागू नहीं होगा।

अधिसूचना के अनुसार, “ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण की पहली तारीख से 15 साल पूरे होने के बाद कबाड़ में बदला जाएगा। सुविधा द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 के बजट में वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की थी। इसके तहत कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल और निजी कारों के लिए 20 साल बाद अनिवार्य फिटनेस टेस्ट की सुविधा दी गई थी।

नई नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू हुई। जिसमें केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिफाई किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदता है तो उसे रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।

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