कार में अकेले हो तो भी मास्क (Mask) पहनना अनिवार्य, इस राज्य की हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कार में अकेले हो तो भी मास्क (Mask) लगाना अनिवार्य
नई दिल्ली, 07 अप्रैलः कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हो गया है। इसके मद्देनजर अब हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि यदि कार में अकेले हो तो भी मास्क लगाना अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को पब्लिक प्लेस माना है।
कार में अकेले होने के दौरान मास्क लगाने के खिलाफ कोर्ट में 4 अर्जी दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने सभी 4 याचिकाओं को रद्द कर दिया। उच्चन्यायालय में दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि निजी कारों में अकेले रहने के दौरान लोगों से मास्क ना पहनने के लिए चलान की वसूली नहीं होनी चाहिए।
इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कार भले ही किसी एक व्यक्ति की हो लेकिन वह एक सार्वजनिक जगह है। हाईकोर्ट ने माना कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है। जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है। न्यायाधीश प्रतिबा एम सिंह ने कहा कि चाहे आप कार में हो या फिर घर में मास्क लगाना जरूरी है। मास्क सुरक्षा कवर है।
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