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Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Krishna Janmabhoomi Case: हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद पर सर्वे करने की अनुमति दे दी

प्रयागराज, 14 दिसंबरः Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया हैं। दरअसल, अदालत ने सर्वे करने की अनुमति दे दी हैं। एक ओर जहां हिंदू पक्ष की याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया हैं। वहीं दूसरी तरफ ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं।

मालूम हो कि, इससे पहले सर्वोच्च अदालत के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने पक्षों को सुनने के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया हैं। जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद सभी 18 मामलों से संबंधित वादकारी और प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था।

बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई हैं। 12 अक्टूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। इस समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात हैं। इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर पूरा विवाद हैं।

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