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Goa bar case: हाईकोर्ट का कांग्रेस नेताओं को निर्देश, कहा- स्मृति ईरानी की बेटी…

Goa bar case: मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन जारी किया गया

नई दिल्ली, 29 जुलाईः Goa bar case: गोवा बार विवाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन जारी कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने तीनों नेताओं को सभी सोशल प्लेटफॉर्म से संबधित पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। ईरानी ने कोर्ट में इस मामले को उठाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के अलावा 24 घंटे में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता खुद ट्वीट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्वीट को हटाएंगे। बता दें कि बेटी पर आरोप लगाए जाने के बाद स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ईरानी की तरफ से कहा गया है कि उनकी बेटी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनकी बेटी पढ़ाई करती है कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था।

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हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वो और इस मामले में शामिल अन्य कांग्रेस नेता कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखेंगे और केंद्रीय मंत्री के इस मामले को भटकाने के प्रयास को विफल करेंगे।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर हमसे कहा है कि स्मृति ईरानी की ओर से दायर मामले पर हम औपचारिक रूप से जवाब दें। हम अदालत के समक्ष तथ्यों को रखने के लिए उत्सुक हैं। स्मृति ईरानी जिस तरह से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही हैं उसे हम चुनौती देंगे और विफल करेंगे।’’

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