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Congress candidate Ajay Rai banned: कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर लगा 24 घंटे का प्रतिबंध

Congress candidate Ajay Rai banned; 26 फरवरी को प्रातः 08:00 बजे से अगले 24 घण्टे तक के लिए किसी भी सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक जुलूस, सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और साक्षात्कार, मीडिया में सार्वजनिक भाषण, व्यक्तव्य, कथन (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व सोशल मीडिया) इत्यादि के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 25 फ़रवरी:
Congress candidate Ajay Rai banned: अजय राय को 26 फरवरी के प्रातः 08 बजे से अगले 24 घण्टे तक के समय सीमा में निर्गत की गयी समस्त प्रकार के कार्यक्रमों/आयोजनों तथा अन्य किसी प्रकार की अनुमति तथा उक्त समय में किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों हेतु प्राप्त आवेदनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त गया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अजय राय पर 24 घंटे का प्रतिबन्ध लगाया गयाहै . उपजिलाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर, पिण्डरा ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी कर बताया है कि अजय राय, प्रत्याशी इंडियन नेशनल कांग्रेस, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पिण्डरा को 26 फरवरी (शनिवार) को प्रातः 08:00 बजे से अगले 24 घण्टे तक के लिए किसी भी सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक जुलूस, सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और साक्षात्कार, मीडिया में सार्वजनिक भाषण, व्यक्तव्य, कथन (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व सोशल मीडिया) इत्यादि के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके आदेश की प्रति अजय राय को 25 फरवरी को रात्रि 09:00 बजे तहसीलदार/सहायक रिटर्निंग आफिसर 384 पिण्डरा के द्वारा प्राप्त करा दी गयी है।

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर, पिण्डरा द्वारा पूर्व में अजय राय, प्रत्याशी इंडियन नेशनल कांग्रेस, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पिण्डरा को 26 फरवरी (शनिवार) के प्रातः 08:00 बजे से अगले 24 घण्टे तक के समय सीमा में निर्गत की गयी समस्त प्रकार के कार्यक्रमों/आयोजनों तथा अन्य किसी प्रकार की अनुमति तथा उक्त समय में किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों हेतु प्राप्त आवेदनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

प्रशासन ने अजय राय को निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें । यदि इस दौरान मा0 भारत निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश की अवहेलना का कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो मा0 भारत निर्वाचन आयोग को तत्काल सूचित कर दिया जायेगा।

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