Railway travel rule: ट्रेन में सफर के दौरान ना भूलें यह जरूरी कागज, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना

Railway travel rule: ट्रेन में सफर के दौरान अगर नहीं हुआ फोटो आईडी कार्ड तो बढ़ सकती है परेशानियां

अहमदाबाद, 06 दिसंबरः Railway travel rule: अगर आप भी ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी हैं। दरअसल यात्रा के दौरान आप के पास ट्रेन का टिकट है और फोटो आईडी कार्ड नहीं है तो आप के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार इस स्थिति में यह माना जाएगा कि आप बगैर टिकट के यात्रा कर रहे हैं।

Railway travel rule: सफर के दौरान टीटीई टिकट चेक करते समय आपका फोटो आईडी प्रूफ भी मांग सकता हैं। इस दौरान अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं हैं तो आप के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ऐसा होने पर आपको यात्रा से वंचित रखा जा सकता है या आप को जुर्माना देना पड़ सकता हैं। हालांकि अगर आप फिजिकल फोटो आईजी साथ नहीं रख पाते हैं या किसी वजह से भूल जाते हैं तो आप अपने मोबाइल में रखी आईडी कार्ड की डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं।

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यात्रियों को अपने सभी जरूरी कागजात को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने डिजीलॉकर की सुविधा दी हैं। जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट समेत सभी कागजात की डिजिटल कॉपी रख सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज आईडी कार्ड, राष्ट्रीकृत बैंक की पासबुक, बैंक क्रेडिट कार्ड को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे चुका हैं।

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