Women Reservation Bill

Women Reservation Bill News: कानून तो बन गया महिला आरक्षण बिल, लेकिन अब इन 3 पड़ावों के बाद होगा लागू…

Women Reservation Bill News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी

नई दिल्ली, 30 सितंबरः Women Reservation Bill News: महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही हैं। दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी हैं। यानी अब यह अधिनियम कानून बन गया हैं। मालूम हो कि, विधेयक को 20 सितंबर के दिन लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित किया गया था।

लोकसभा-राज्यसभा से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया, ताकि वह कानून बन सके। इस तरह शुक्रवार (29 सितंबर) की तारीख इस बिल के लिए कानून बनने की तारीख साबित हुई हैं। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

कानून तो बना गया लेकिन लागू होने के लिए यह 3 पड़ाव काफी अहम…

उल्लेखनीय है कि, महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी जरूर मिल गई है, लेकिन अभी भी महिलाओं को उनका हक मिलने में कई बाधाएं हैं। दरअसल इस बिल के कानून बनने और कानून बनकर इसके जरिए असली हकदारों को उनका हक मिलने के बीच कई पड़ाव हैं।

सबसे पहले तो जरूरी था कि अधिनियम बने। वह राज्यसभा से पास हो, फिर उसे लोकसभा से भी पास किया जाए। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिले। इस तरह अपने तीन पड़ाव पार कर यह अधिनियम कानून तो बन गया, लेकिन अभी इसकी राह में तीन और मील के पत्थर तय करने बाकी हैं। आइए जानें उनके बारे बारे में…

राज्यों से मंजूरीः कानून बनने के बाद अब अगला और अहम पड़ाव है कि इसे राज्यों से भी मंजूरी मिले। अनुच्छेद-368 के तहत, अगर केंद्र के किसी कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो कानून बनने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की अनुमति लेनी होगी। यानी, कानून देशभर में तभी लागू होगा, जब कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाएं इसे पास कर देगी।

जनगणनाः ये बिल कानून बन भी जाता है तो भी ये जनगणना के बाद ही लागू होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना का काम शुरू होगा।

परिसीमनः आखिरी और सबसे अहम पड़ाव। जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा। संविधान के तहत, 2026 तक परिसीमन पर रोका हैं। लेकिन उसके बाद परिसीमन किया जा सकता हैं।

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