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Delhi Service Bill: अब कानून बन गया दिल्ली सर्विस बिल, जानिए क्या है इस कानून में…

Delhi Service Bill: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा विधेयक को अनुमति दे दी

नई दिल्ली, 12 अगस्तः Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा विधेयक अब कानून बन गया हैं। दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अनुमति दे दी हैं। भारत सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई हैं। मालूम हो कि, इससे पहले लोकसभा ने इसे तीन अगस्त को पास कर दिया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने अधिसूचना में कहा- इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (जिसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 में खंड (ई) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए।

क्या है इस कानून में…

  • राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद अब यह कानून बन गया है। विधेयक में धारा 3ए को हटा दिया गया हैं। धारा 3ए अध्यादेश में थी। ये धारा कहती थी कि सर्विसेस पर दिल्ली विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। ये धारा राज्यपाल को ज्यादा अधिकार देती थी।
  • इस बिल में एक प्रावधान नेशनल कैपिटल सिविल अथॉरिटी के गठन से जुड़ा हैं। ये अथॉरिटी अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और नियंत्रण से जुड़े फैसले लेगी। बता दें कि इस अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे।
  • ये अथॉरिटी जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मामलों से जुड़े अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी। ये सिफारिश उपराज्यपाल को की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है तो उसकी सिफारिश भी ये अथॉरिटी ही करेगी।

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