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VDA Notice For Demolition Of illegal Construction: वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का दिया नोटिस

VDA Notice For Demolition Of illegal Construction: चेतगंज वार्ड में उत्कर्ष मौर्या के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बनाये गये निर्माण को स्वतः ध्वस्त करने का वीडीए ने जारी किया नोटिस, अन्यथा वीडीए का बरसेगा हथौड़ा

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 20 फरवरीः
VDA Notice For Demolition Of illegal Construction: वाराणसी विकास प्राधिकरण ने जोन-3 चेतगंज वार्ड के अंतर्गत उत्कर्ष मौर्या पुत्र राजेश कुमार मौर्या, द्वारा भवन संख्या सी0-9/322 स्थित आराजी संख्या-449 मौजा-हबीबपुरा मंशा राम फाटक वार्ड-चेतगंज वाराणसी पर पूर्व स्वीकृत शमन मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है।

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वीडीए द्वारा उक्त भवन का जी+2 नक्शा पास है. जिसके विपरीत पक्ष द्वारा जी+5 तलों का पूर्व निर्मित किया जा चुका हैं। अध्यासित भवन अवर अभियंता के सामान्य निरीक्षण में पाये जाने पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गये निर्माण के विरूद्ध धारा-27 के अंतर्गत 27 दिसंबर 2023 को नोटिस जारी की गयी थी। उक्त निर्मित भवन को वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यासित व्यावसायिक भवन को ध्वस्तीकरण आदेश 27 जनवरी 2024 को पारित किया गया था।

पारित ध्वस्तीकरण आदेश में एक माह का समय दिया गया। ध्वस्तीकरण हेतु पक्ष को दी गयी उक्त तिथि व्यतीत होने के उपरांत, प्राधिकरण द्वारा स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, भवन को अनाध्यासित करते हुए सम्पूर्ण सुरक्षा मानको का उपयोग कर पुलिस बल की उपस्थिति में कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

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